उत्तराखंड में आने-जाने के लिए अब जरूरी नहीं पास

देहरादून. उत्तराखंड सरकार बाहर से आने वालों के लिए अब पास व्यवस्था खत्म करने जा रही है. एहतियात के तौर पर अब इनका सिर्फ रिकॉर्ड ही रखा जाएगा, ताकि कोरोना का पॉजिटिव केस पाए जाने पर ट्रैसिंग में आसानी रहे.


          सोमवार को सचिवालय मीडिया सेंटर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अभी देश के 75 शहरों से उत्तराखंड आने वालों को सात दिन संस्थागत व 14 दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य है. वहीं अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा.  कहा कि धीरे-धीरे 75 शहरों की संख्या में भी कमी आएगी, अफसर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही पास व्यवस्था को खत्म करने के आदेश किए जाएंगे. राज्य के भीतर सरकार पहले ही पास व्यवस्था को खत्म कर चुकी है.  सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही पास के रूप में मान्य है.



टूरिस्टों के लिए खोले गए होटल


एक सवाल के जबाव में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में होटल, लॉज और होम स्टे टूरिस्टों के लिए खोले गए हैं. लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार को अन्य प्रांतों से ऐसी जानकारी मिली कि घनी आबादी में रहने वाले लोग कुछ वक्त के लिए उत्तराखंड आना चाहते हैं. लिहाजा सरकार ने सोच-समझकर ही यह फैसला लिया कि जो टूरिस्ट आएंगे वे होटलों व होम स्टे में कम से कम सात दिन तक रहेंगे. पर्यटन व सार्वजनिक स्थलों पर उनकी आवाजाही नहीं होगी.


मॉल व धार्मिक स्थलों में कड़ाई से नियम लागू होंगे


मुख्य सचिव उत्पल ने बताया कि शॉपिंग मॉल, होटल, धार्मिक स्थल खुलने के बाद इनमें गाइड लाइन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा. सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत आदेश दे दिए गए हैं. इन स्थानों पर फिजीकल डिस्टेंसिंग, सफाई, सेनेटाइजेशन और मॉस्क की अनिवार्यता रहेगी.